सोमवार, 7 मार्च 2022

नारी का सम्मान जग का कल्याण

 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष :

  
 
नारी का  सम्मान जग  का  कल्याण
  - लाल बिहारी लाल





      हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव ही नारी जाति का स्थान पूज्यनीय एवं वन्दनीय रहा हैनारी का रूप चाहे मां के रूप में होबहन के रुप में होबेटी के रुप में हो या फिर पत्नी के रूप में हो सभी रुपों में  नारी का सम्मान किया जाता है।  यह बात आदिकाल से ही हमारे पौराणिक गाथाओं में विद्यमान रही है  और आज भी जगह –जगह देवी के रुप में पूजी जाती हैं। नौ रात्रों में कन्या खिलाने की प्रथा आज भी विद्यमान है। हमें यह भी ज्ञात है कि नारी प्रेमस्नेहकरूणा एवं मातृत्व की प्रतिमूर्ति है। इसलिए नारी का ख्याल रखना जरुरी है। दूसरे  शब्दों   में कहे  तो  नारी  के सम्मान से ही   जग का कल्याण  संभव है।
महिलाओं की दशा  को  सुधारने  के लिए   सबसे  पहले अमरिकी  सोशलिस्ट  पार्टी के  आह्वान  पर 28  फरवरी  1909 के  महिला  दिवस नाया  गया। इसके  बाद फरवरी  के  अंतिम  रविवार  को  मनाया  गया। 1910  में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के  कोपेनहेगन सम्मेलन  में इसे अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  का  दर्जा  दिया  गया । इसका  मुख्य  उदेश्य महिलाओं   को  वोट  का अधिकार  दिलाना था। कलान्तर  में  महिलाओं  की जागरुकता  के  लिए बहुत  काम  हुआ और 8  मार्च 1921 से अन्तर्राष्ट्रीय महिला  दिवस मनाते  आ  रहे  है और इसका परिणाम भी  दिखने  लगा  है  कि महिलाये समाजके विभिन्न पक्षों को आत्मसात कर  सारी दुनिया में आगे बढ़ रही है और पुरुषओं के साथ कदम ताल कर रही है। वर्तमान में युक्रेन के युद्ध में भी महिलायें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है।
   भारत  की बात  करे  तो  यहां नारी की दीनहीन दशा देखकर कई समाज सुधारको ने प्रयत्न किया और आज सरकारी स्तर पर इन्हे समान दर्जा प्राप्त है। राजाराम मोहन राय के अथक प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ । फिर नारी की दशा सुधारने के लिए आचार्य विनोवा भावे ,स्वामी विवेकानंद ने भी काम किया। ईश्वर चंद विद्या सागर के प्रयास से विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया। नारी की स्थिति सुधारने के लिए- अनैतिक ब्यापार रोकथाम अधिनियम-1956,दहेज रोक अधिनियम-1961,पारिश्रमिक एक्ट 1976,मेडिकल टर्म्मेशन आँफ प्रिगनेंसी एक्ट 1987,लिंग परीक्षण तकनीक( नियंत्रक और गलत इस्तेमाल)एक्ट 1994, बाल विबाह रोकथाम एक्ट 2006,कार्य स्थलो पर महिलाओं का शोषण एक्ट 2013, 2019 में भी तीन तलाक रोकने के लिए पर्तमान सरकार ने तीन लताक बिल पास किया है जिसके तहत पुलिस बिना बारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके आलावे महिलाओं के सामाजिक,आर्थिक और राजनैतिक स्तर सुधारने के लिए काफी प्रयास किये गये है। इसी का परिणाम है कि 2001 की जनगणना में जहा महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों  पर 933 थी जो 2011 की जनगणना में 943 हो गई  यानी  एक  दशक  में  प्रति 1000 पर 10  की वृद्धि हुई ।  भारत  में 13  फरवरी को राष्ट्रीय  महिला दिवस मनाने की घोषणा सरोजनी नायडू के जन्मदिवस  पर 2014 में की  गई ।
 आज विश्व की  लगभग आधी आबादी महिलाओं की हैलेकिन भारतीय समाज में महिलाओं को वह स्थान आज तक प्राप्त नहीं हो सका है जिसकी वह हकदार है। भारतीय समाज सदैव से ही पुरुष प्रधान समाज माना गया हैलेकिन 21 वीं सदी में अब स्थिति बदलने लगी है। स्त्रियों को पुरुष के समान दर्जा दिया जाने लगा है।आज भारतीय महिलाये प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही है।चाहे बात शिक्षा की होबैंकिंग क्षेत्र की होस्वास्थ्य की हो,रक्षा की हो,  मनोरंजन की हो,रेल चलाने की हो या हवाई जहाज उड़ाने की आई.टी. क्षेत्र हो अथवा राजनैतिक क्षेत्र हो हर क्षेत्र में सक्रिय हैं।कई राज्यो ने तो स्थानीय निकाय चुनावों में 50 %  का आरक्षण  भी दिया  गया है।  इसके विपरीत हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं ने भारतीय नारी की सुरक्षा पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली सहित कई प्रदेशों में नारी के साथ अत्याचार अभी भी जारी है।
   पितृसतात्मक सत्ता में नारी को सम्बल बनाने की जरुरत है  ताकि  इनकी सामाजिक,आर्थिक औऱ राजनैतिक  स्तर सशक्त हो सके। आज समस्त समाज एकजुट होकर ,   नारी सम्मान एवं उसकी सुरक्षा के सम्मान का संकल्प लेना चाहिय़े।  हम जानते हैं कि नारी के बिना सृष्टि सृजन की कल्पना अधूरी है। वंश चलाने की बात करने वालों लड़के को भी नारी ही जन्म देती है। इसके सहयोग के बिना  लड़का हो या लड़की कोई भी पैदा नही हो सकता है। जिस प्रकार कोई भी पक्षी एक पंख के सहारे उड़ नहीं सकताउसी प्रकार नारी के बिना पुरुष की कल्पना भी नहीं की जा सकती।  यदि हम नारी को भयमुक्त वातावरण देने   और आत्मसम्मान के साथ खड़ा करने में सहयोगी बन सकेतो यह हमारे औऱ समाज के लिए गर्व की बात होगी।
 
 

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